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7th Pay Commission : अफसरों और जवानों को सरकार देगी बड़ी राहत, रिटायरमेंट में मिल सकता है फायदा….नियमों में होगा बदलाव

7th Pay Commission : अफसरों और जवानों को सरकार देगी बड़ी राहत, रिटायरमेंट में मिल सकता है फायदा….नियमों में होगा बदलाव
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By NPG News

10 नवंबर 2020. भारतीय सेना (Indian Army) के जवानों और अफसरों को केंद्री मोदी सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में लगी हुई है. खबर है कि सरकार सेना के जवानों और अधिकारियों की रिटायरमेंट (Retirement)की उम्र बढ़ाने पर विचार कर रही है. चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ (CDS) बिपिन रावत ने सेना के तकनीकी विभाग के अधिकारियों और जवानों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है.

नियमों में होगा बदलाव

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सशस्त्र बलों में श्रमशक्ति को बनाए रखने के लिए रक्षा मंत्रालय अतिकुशल लोगों को लंबे समय तक साथ रखने की नीति पर काम कर रहा है. इसके तहत कुछ नियमों में बदलाव भी किए जा सकते हैं. इसके साथ ही, समयपूर्व रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन के नियमों में संशोधन किया जाएगा. एक सूत्र ने बताया कि ऐसा इसलिए भी किया जा सकता है, ताकि सेना में मानव संसाधन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके.

सीडीएस बिपिन रावत के प्रस्ताव के तहत कर्नल, भारतीय वायुसेना और नौसेना में समकक्ष अधिकारियों को रिटायरमेंट की मौजूद 54 साल की उम्र को बढ़ाकर 57 साल करने की योजना है. इसके अलावा, बिग्रेउियर और उनके समकक्ष अधिकारियों की मौजूदा रिटायरमेंट 56 साल की उम्र को बढ़ाकर 58 साल करने का प्रस्ताव है. मेजर जनरलों की मौजूदा रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 59 साल किया जा सकता है. इसके साथ ही, लेफ्टिनेंट जनरल की रिटायमेंट की आयु पहले की ही तरह 60 साल रहेगी.

सीडीएस रावत के प्रस्ताव के अनुसार, रसद, तकनीकी और चिकित्सा विभाग में जूनियन कमीशन अधिकारियों और जवानों की रिटायमेंट की आयु बढ़ाकर 57 साल कर दी गई है. इसमें भारतीय सेना के ईएमई, एएससी और एओसी विभाग भी शामिल होंगे.

उम्र से पहले रिटायर होने वालों को कितनी मिलेगी पेंशन?

रिटायरमेंट की उम्र के अलावा तय समय से पहले रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है. इस संशोधन के अनुसार, 20 से 25 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट का लाभ लेने वाले कर्मचारियों को 50 फीसदी पेंशन दी जाएगी, जबकिक 25 से 30 तक नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट का लाभ लेने वालों को 60 फीसदी पेंशन दी जाएगी. इसके अलावा, 35 साल की नौकरी के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन दी जाएगी.

स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट को रोक कर रखना चाहती है सेना

सूत्रों का कहना है कि यदि जंग में कोई जवान शहीद हो जाता है या चिकित्सा कारणों से रिटायरमेंट का लाभ लेना चाहता है, उस पर ये नियम लागू नहीं होंगे. सूत्र यह भी कहते हैं कि यह योजना तैयार करने के पीछे असली मकसद यह है कि सेना अपने अतिकुशल लोगों को छोड़ना नहीं चाहती है. सशस्त्र बलों में ऐसे कई स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए सेना की नौकरी छोड़ देते हैं.

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