Begin typing your search above and press return to search.

19 साल की लड़की को 67 साल के बुजुर्ग से हुई मोहब्बत….शादी के बाद अब दोनों को सता रहा है मौत का डर…. हाईकोर्ट पहुंची, तो जज भी चौक गये… एसपी को दिया जांच का आदेश

19 साल की लड़की को 67 साल के बुजुर्ग से हुई मोहब्बत….शादी के बाद अब दोनों को सता रहा है मौत का डर…. हाईकोर्ट पहुंची, तो जज भी चौक गये… एसपी को दिया जांच का आदेश
X
By NPG News

पलवल 2 अगस्त 2021। 19 साल की लड़की को 67 साल के बुजुर्ग से मोहब्बत हो गयी। मोहब्बत भी ऐसी की, समाज और परिवार से बगावत पे उतर गयी। दोनों ने इश्क को बागी बनकर शादी के अंजाम तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अब दोनों को जान का खतरा है। अब प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद की सुरक्षा मांगी है। कोर्ट में बेमेल प्रेमी जोड़े को देखकर हाई कोर्ट के जज भी चौंक गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने मामले में तुरंत जांच के आदेश जारी कर दिए।

मामला हरियाणा के पलवल के एक मुस्लिम प्रेमी जोड़े का है। जानकारी के अनुसार, 19 साल की युवती काे खेती का काम करने वाले 67 साल के व्‍यक्ति से प्‍यार हो गया। इसका पता लड़की के परिवार को चला तो उन्‍होंने इसका विरोध किया। इसके बाद युवती अपने प्रेमी के साथ रहने लगी और दोनों ने निकाह कर लिया। अब दोनों को परिवार से जान को खतरा बता की हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

दोनों ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि व विवाह कर एक साथ रहते हैं, लेकिन उनको परिजनों से जान को खतरा है। इसलिए हाई कोर्ट उनकी सुरक्षा के आदेश जारी करे। हाई कोर्ट के जस्टिस जेएस पूरी ने मामले में संदेह जताते हुए कहा कि इस मामले में कुछ छिपाया जा रहा है। कैसे एक 19 साल की लड़की 67 साल के पुरुष से विवाह कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई चीज स्पष्ट नहीं है। मसलन क्या यह पुरुष का पहला विवाह है या एक से ज्यादा। हो सकता है कि इस मामले में लड़की पर कोई दबाव हो।

हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पलवल के एसपी को आदेश जारी किया कि एक टीम का गठन करें जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हों। यह टीम लड़की को सुरक्षा उपलब्ध करवाए। टीम इस मामले की गहन जांच करे कि पुरुष की यह कौन सी शादी है, इस मामले की पृष्ठभूमि भी जांची जाए व तह तक पहुंचा जाए। पुरूष की पिछले इतिहास की भी जांच की जाए। लड़की को इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उसके बयान दर्ज करवाए जाएं व उसके बाद एसपी हाई कोर्ट में इस बाबत विस्तृत जवाब दायर करें। हाई कोर्ट ने एसपी को एक सप्ताह के भीतर यह पूरी जांच करने का भी निर्देश दिया है।

Next Story